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कोटक महिंद्रा बैंक के आवेदन पर अटका हुकमचंद मिल की जमीन का दोबारा मूल्यांकन

इंदौर के हुकमचंद मिल की साढ़े 42 एकड़ जमीन का नौ नवंबर को होने वाला मूल्यांकन फिलहाल टल गया है। हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। महिंद्रा कोटक बैंक ने एक आवेदन देकर कोर्ट से गुहार लगाई है कि मिल की जमीन को परिसमापक को सौंपा जाए और उन्हें ही इसे बेचने के लिए अधिकृत किया जाए। आवेदन पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने नौ नवंबर को होने वाली मिल की जमीन के दोबारा मूल्यांकन पर रोक लगाते हुए कर्ज वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) से इस संबंध में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।

हुकमचंद मिल के हजारों मजदूर करीब 30 साल से अधिक समय से अपने हक के लिए न्यायालयों के चक्कर काट रहे हैं। वर्षों पहले हाई कोर्ट ने मजदूरों के पक्ष में 229 करोड़ रुपये का मुआवजा तय किया था। इसका भुगतान मिल की जमीन बेचकर ही होना है, लेकिन जमीन बिक नहीं रही। करीब छह वर्ष पहले डीआरटी ने मिल की जमीन का आरक्षित मूल्य 400 करोड़ रुपये आंका था, लेकिन जमीन नहीं बिक सकी। इस पर जमीन का भूउपयोग औद्योगिक से बदलकर आवासीय और व्यावसायिक कर दिया गया। हाल ही में जब जमीन बेचने के लिए दोबारा निविदाएं बुलवाई गईं तो डीआरटी ने जमीन के आरक्षित मूल्य को 400 करोड़ से कम कर 385 करोड़ रुपये कर दिया।

पूरे शहर में भाव दोगुने हुए तो मिल की जमीन के कम कैसे – मिल मजदूर इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि छह वर्ष में पूरे शहर में जमीन के भाव दोगुना हो गए हैं तो फिर मिल की जमीन का मूल्य कम कैसे हो सकता है। इस पर कोर्ट ने डीआरटी को आदेश दिया था कि वह नौ नवंबर को जमीन का दोबारा मूल्यांकन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे। मिल की जमीन का दोबारा मूल्यांकन होता इसके पहले ही सोमवार को कोटक महिंद्रा बैंक ने एक आवेदन देकर जमीन परिसमापक को सौंपने की मांग कर दी।

मजदूरों का उत्साह हुआ कम – मिल मजदूरों की तरफ से पैरवी कर रहे एडवोकेट धीरज सिंह पवार ने बताया कोटक महिंद्रा बैंक ने जमीन डीआरटी के माध्यम से बेचने को लेकर पूर्व में आवेदन प्रस्तुत किया था। मिल मजदूर नेता नरेंद्र श्रीवंश ने बताया कि मिल की जमीन के दोबारा मूल्यांकन को लेकर मजदूर उत्साहित थे। वे आठ नवंबर को इस संबंध में मिल परिसर में जमा होने वाले थे, लेकिन मूल्यांकन टल गया है।

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